सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी। तकनीकी गड़बड़ी के चलते यह कदम उठाया गया है। बिना ऑडिट वाली व्यक्तिगत एवं एचयुएफ को यही नई अंतिम तिथि मिलेगी, जबकि ऑडिट‑शुदा व्यवसायों को 31 अक्टूबर तक का समय किया गया है। देर से फाइल करने पर जुर्माना व ब्याज लगेंगे, लेकिन 31 दिसंबर तक बिचले रिटर्न दाखिल किए जा सकते हैं।
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